शराब के पैसे नहीं देने पर पति द्वारा पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास व अर्थदंड

शराब के पैसे नहीं देने पर पति द्वारा पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास व अर्थदंड

बड़वानी

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शराब के पैसे नहीं देने पर पति द्वारा पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास व अर्थदंड

बड़वानी । प्रथम अतिरिक्त जिला क्षेत्र न्यायाधीश बड़वानी श्री चंदन सिंह चौहान द्वारा अपने दिए गए फैसला में शराब के पैसे मांगने पर नहीं दे जाने पर पत्थर से पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति किसन पिता भगडा, निवासी -घमोडी को दोषसिद्धि मानते हुए आजीवन करवास से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया द्वारा पैरवी की गई।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार कि घटना दिनांक 27-4- 25 को फरियादी चैना अपनी पुत्री मृतिका लाखाबाई पति किसन के घर की तरफ इमली फल्या गया तो वहां पर वहां पर लाखाबाई मिली उसे सिर के सामने चोट लगी होकर खुन निकल रहा था पुछने पर उसने बताया कि उसके पति किसन द्वारा शराब पीने के पैसे उससे मांगे जो उसके पास नहीं होने पर नहीं देने पर आरोपी द्वारा पत्थर से मारा है। बाद में आरोपी पुनः अपने घर आया और गाली गलौज कर पत्थर फैंकने लगा जो लाखाबाई को सिर में लगा तथा फरियादी बड़ी मुश्किल से अपने को बचा पाया। लाखाबाई को सिर पर पत्थर से आयी गंभीर चोट को देखते हुए फरियादी चैना द्वारा अपने पुत्रों को फोन कर निजी वाहन से बड़वानी ले जाया गया बाद में गंभीर अवस्था के चलते रेफर कर इंदौर अस्पताल में भेजा गया। जहां उसे भर्ती कर इलाज करवाया गया, इलाज के दौरान ही इंदौर अस्पताल में ही लाखाबाई की मृत्यु हो गई। जिसके सम्बन्ध में संयोगीतागंज थाने पर मर्ग कायम कर पुलिस थाना सिलावद द्वारा मूल कायमी कर अनुसंधान कर आरोपी किसन के विरुद्ध न्यायालय में धारा 296,109(1),103(1),126(1),125,238 भारतीय न्याय संहिता 2023 के चालान पेश किया। न्यायालय द्वारा आरोपी किसन के विरुद्ध धारा 103(1) के तहत दोषसिद्धि मानते हुए आरोपी को आजीवन करवास तथा 1000 अर्थदंड से दंडित किया। अनुसंधान उप निरीक्षक एम .ए .शेख द्वारा किया गया।

बड़वानी/संजय बामनिया की रिपोर्ट

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