29 दिसम्बर को होने वाले स्थानीय निर्वाचन के मद्दनेजर शराब की बिक्री रहेगी प्रतिबंधित।

29 दिसम्बर को होने वाले स्थानीय निर्वाचन के मद्दनेजर शराब की बिक्री रहेगी प्रतिबंधित।

बड़वानी

Shares

29 दिसम्बर को होने वाले स्थानीय निर्वाचन के मद्दनेजर शराब की बिक्री रहेगी प्रतिबंधित।

बड़वानी। राज्य निर्वाचन आयोग ने उप निर्वाचन के तहत जिले की नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों में होने वाले स्थानीय निर्वाचन के मद्देनजर मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व शराब की दुकाने बंद रखने के निर्देश जारी किये है।
इन स्थानों पर होगा स्थानीय उप निर्वाचन
नगर परिषद पानसेमल के वार्ड क्रमांक 2 में पार्षद का, विकासखण्ड ठीकरी के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 3 में जनपद सदस्य का, विकासखण्ड पानसेमल के ग्राम पंचायत वांगरा में सरपंच पद का तथा विकासखण्ड राजपुर की ग्राम पंचायत बकवाड़ी, देवनली, घुसगांव, लिंम्बई, साली में पंच के पद का निर्वाचन 29 दिसम्बर को होना है।
कार्यरत कर्मचारियों को मताधिकार के प्रयोग हेतु देना होगा अवकाश
राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देशित किया है कि स्थानीय उप निर्वाचन के दौरान 29 दिसम्बर को मतदान होना है, अतः दुकानो, प्रतिष्ठानो,संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के मताधिकार के प्रयोग हेतु साप्ताहिक अवकाश घोषित किया जाये।
राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्देशित किया है कि स्थानीय उप निर्वाचन के दौरान 29 दिसम्बर को चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर मतदान केन्द्रों पर चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराई जाये। जिससे कि अस्वस्थ्य होने वाले मतदान कर्मियों को तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सके।

बड़वानी/संजय बामनिया की रिपोर्ट

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *