प्रदेश सरकार की राहवीर योजना, घायल की मदद करने पर मिलेगा सम्मान एवं पुरस्कार

प्रदेश सरकार की राहवीर योजना, घायल की मदद करने पर मिलेगा सम्मान एवं पुरस्कार

बड़वानी

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प्रदेश सरकार की राहवीर योजना, घायल की मदद करने पर मिलेगा सम्मान एवं पुरस्कार

यातायात नियमों के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने दिया पुलिसकर्मीयों को प्रशिक्षण

बड़वानी।जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं आमजन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़वानी पुलिस द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज पुलिस अधीक्षक श्री जगदीश डावर द्वारा यातायात व्यवस्था, सुरक्षित ड्राइविंग, दुर्घटना की स्थिति में प्रथम प्रतिक्रिया तथा राहवीर योजना के प्रावधानों पर विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की राहवीर योजना का उद्देश्य सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों को “गोल्डन आवर” में त्वरित सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत घायल व्यक्ति की सहायता करने वाले राहवीरों को सम्मान, प्रशंसा पत्र तथा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिससे आमजन निस्वार्थ भाव से मदद करने हेतु प्रेरित हों।

प्रदेश सरकार की राहवीर योजना, घायल की मदद करने पर मिलेगा सम्मान एवं पुरस्कार

पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सड़क सुरक्षा, सुरक्षित ड्राइविंग, दुर्घटना प्रबंधन, एम्बुलेंस को समय पर सूचना देना और घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने पर मार्गदर्शन शामिल था। उन्होंने कहा कि सबसे पहले पुलिस कर्मियों को स्वयं यातायात नियमों का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वे जनता को सही दिशा-निर्देश दे सकें और प्रभावी भूमिका निभा सकें।

योजना की मुख्य विशेषताएँ:

  1. घायल व्यक्ति की जान बचाने वाले राहवीर को ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा।
  2. कोई व्यक्ति एक वर्ष में अधिकतम 5 बार पुरस्कार प्राप्त कर सकेगा।
  3. यदि सहायता करने वाले लोग एक से अधिक हों, तो राशि बराबर विभाजित की जाएगी।
  4. पुरस्कार सीधे राहवीर के बैंक खाते में PFMS के माध्यम से जमा होगा।

इनाम प्राप्त करने की शर्तें:

  1. दुर्घटना स्थल पर रुककर तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करना अनिवार्य है।
  2. घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुँचाने में सक्रिय सहायता देना आवश्यक है।
  3. सहायता निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए।

चयन प्रक्रिया:

  1. घटना की सूचना पुलिस को देने वाले राहवीर का विवरण डॉक्टर द्वारा सत्यापित कर अधिकृत पावती जारी की जाएगी।
  2. यदि राहवीर घायल को सीधे अस्पताल पहुँचाता है, तो अस्पताल संबंधित थाना को सूचना देगा।
  3. थाना इस पावती की प्रतिलिपि जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति को भेजेगा।
  4. समिति मासिक समीक्षा के बाद प्रस्ताव परिवहन विभाग को भेजेगी।

मूल्यांकन समिति:

  1. अध्यक्ष – कलेक्टर
  2. सदस्य – जिला मजिस्ट्रेट, SP, CMHO, RTO
  3. राज्य स्तरीय समिति वर्षभर में 3 सर्वश्रेष्ठ राहवीरों का चयन करेगी।
  4. राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष 10 श्रेष्ठ राहवीर सम्मानित किए जाएंगे।

योजना का महत्व:

  1. यह योजना आम नागरिकों को “गुड समैरिटन” बनने के लिए प्रेरित करती है।
  2. सड़क सुरक्षा में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है।
  3. प्रशिक्षण और योजना का संयोजन जनता में जागरूकता, सक्रिय योगदान और सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ाता है।

पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री जगदीश डावर की अपील:
“मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की सहायता करने में कभी हिचकिचाएँ नहीं। आपकी तत्परता किसी की जिंदगी बचा सकती है और आपको एक सच्चा ‘राहवीर’ बना सकती है।”

संजय बामनिया की रिपोर्ट

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